GST 2.0 भारत में लागू: नई दरें 0%, 5%, 18% और 40% शामिल है।

GST 2.0

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भारत में GST 2.0 स्लैब  लागू हो गया है। अब नए स्लैब 0%, 5%, 18% और 40% हैं। पहले GST के टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश अब “Next Generation GST Reforms” की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने इसे “जीएसटी बचत महोत्सव” नाम दिया और कहा कि इसका मकसद लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा छोड़ना है, ताकि लोग आराम से खर्च कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें।

GST 2.0 क्या है और क्यों ज़रूरी है?

साल 2025 में GST ‘वस्तु एवं सेवा कर‘ (Goods and Services Tax) में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को “GST 2.0” कहा गया है। ये नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इसमें खास तौर पर टैक्स (कर) की दरें आसान की गई हैं और कुछ नियमों को साफ-साफ बताया गया है।

पहले GST के टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% थे। इसके अलावा कुछ सामान ऐसे भी थे जिन पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था या जिन्हें छूट मिली हुई थी।

लेकिन 22 सितंबर 2025 से नए नियम लागू हो गए हैं, जिन्हें GST 2.0 कहा जा रहा है। अब नए स्लैब 0%, 5%, 18% और 40% कर दिए गए हैं।

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किन वस्तुओं को मिली 0% GST छूट?

खाने-पीने की चीज़ें और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें पूरी तरह 0% GST वाले स्लैब में आती हैं। इसमें ताज़ी सब्ज़ियाँ और फल (जो ब्रांडेड नहीं हैं), ताज़ा दूध, अंडे, दही, लस्सी, छाछ (बिना ब्रांड वाले), मिठाई की दुकानों से खरीदी गई खुली मिठाई, नमक, गेहूँ, चावल और खुला आटा (जो ब्रांडेड नहीं है) शामिल हैं।

इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें—कॉपी, किताबें, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, क्रेयॉन, नक्शे और ग्लोब—भी अब शून्य (0%) GST पर उपलब्ध होंगी। शिक्षा सामग्री टैक्स-फ्री होने से परिवारों पर खर्च कम होगा।

सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं को GST से मुक्त कर दिया है, जिनमें 3 कैंसर की दवाएँ भी शामिल हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्च काफी घटेगा। लेकिन अस्पताल के कमरे पर पूरी तरह छूट नहीं है। अगर कमरे का किराया (आईसीयू, सीसीयू और एनआईसीयू को छोड़कर) 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो उस पर 5% GST देना पड़ता है।

इसके अलावा, 56वीं GST परिषद की बैठक में तय किया गया है कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाला 18% GST हटा दिया जाएगा।

किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा 5% GST?

सरकार ने आम लोगों और मध्यम वर्ग की ज़रूरतों को देखते हुए कई सामान और सेवाओं पर सिर्फ़ 5% GST लगाया है।

खाने-पीने की चीज़ों में गाढ़ा दूध, पनीर, मक्खन, घी, बादाम, पिस्ता, खजूर, अंजीर, पास्ता, नूडल्स, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, चाय, कॉफी, बिस्कुट, नमकीन और बोतलबंद पानी पर यही 5% टैक्स लगेगा।

निजी देखभाल और सफ़ाई से जुड़ी चीज़ों में बालों का तेल, शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथपाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर-शेव लोशन, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर और डायपर पर भी 5% GST रहेगा।

घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों में साइकिल, छाता, बर्तन, रसोई का सामान, बांस के फर्नीचर, कोयला, मिट्टी का तेल और रसोई गैस (LPG) पर भी यही दर लागू होगी।

खेती-बाड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें, सिंचाई के उपकरण और 1800cc तक के ट्रैक्टर पर भी 5% टैक्स है।

इलाज़ में काम आने वाली चीज़ों में थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, जांच किट, रीएजेंट और मेडिकल ऑक्सीजन पर भी 5% GST लगेगा।

सेवाओं में स्पा, सैलून, जिम, योगा सेंटर और हेल्थ क्लब पर भी यही टैक्स है।

18% GST दर किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगी?

सितंबर 2025 में सरकार ने GST में कुछ बदलाव किए। अब कई चीज़ों और सेवाओं पर पहले की तरह 28% टैक्स नहीं, बल्कि 18% GST लगेगा। ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है।

अब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे ए.सी., फ्रिज, वॉशिंग मशीन और 32 इंच से बड़े टीवी पर 18% टैक्स लिया जाएगा। घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट भी सस्ता हो गया है क्योंकि उस पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।

गाड़ियों की बात करें तो छोटी पेट्रोल और डीज़ल कारें और 350cc तक की मोटरसाइकिलें भी अब इसी स्लैब में आती हैं। गाड़ियों के ज़्यादातर पार्ट्स पर भी यही टैक्स लगेगा। इसके अलावा ढाई हज़ार रुपए से ज़्यादा की कीमत वाले कपड़े और प्रीमियम इकोनॉमी, बिज़नेस और फर्स्ट क्लास वाली हवाई टिकट पर भी यही दर लागू होगी।

सेवाओं में देखें तो ए.सी. रेस्टोरेंट या फाइव-स्टार और लग्ज़री होटलों के रेस्टोरेंट में खाने-पीने पर 18% GST देना होगा। फोन और इंटरनेट जैसी टेलीकॉम सेवाएँ, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी सेवाएँ और बहुत सी दूसरी सेवाएँ भी अब इसी दर पर आएंगी।

सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मक़सद रोज़मर्रा की चीज़ों और सेवाओं को आम लोगों के लिए थोड़ा सस्ता और टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, ताकि सीधे-सीधे उपभोक्ताओं को राहत मिले।

40% GST दर: लक्ज़री और हानिकारक वस्तुओं है

सितंबर 2025 के GST सुधारों के बाद सरकार ने कुछ चीज़ों और सेवाओं पर सबसे ज़्यादा 40% GST लगा दिया है। यह टैक्स उन चीज़ों पर लगाया गया है जिन्हें या तो बहुत महँगा लग्ज़री माना जाता है या फिर सेहत और समाज के लिए हानिकारक समझा जाता है। ये नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हुए हैं।

अब सिगरेट, सिगार, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा और चबाने वाला तंबाकू जैसी चीज़ों पर 40% टैक्स लगेगा। बड़ी और महँगी गाड़ियों पर भी यही टैक्स है — जैसे 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें, 1500cc से बड़ी डीज़ल कारें, 350cc से ऊपर की बाइकें, यॉट और प्राइवेट जेट।

कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और बाकी गैस वाले मीठे पेयों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है।

मनोरंजन और जुए से जुड़ी चीज़ें जैसे सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेम, कैसीनो और रेस क्लब पर भी अब 40% GST देना होगा। इसके अलावा, लग्ज़री रेस्तरां, सैलून और स्पा जैसी महँगी सेवाओं पर भी यही टैक्स है।

सरकार कहती है कि ऐसा करने से एक तरफ इन हानिकारक और फिज़ूलखर्ची वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम होगा और दूसरी तरफ सरकार की कमाई भी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

देखो, GST की स्लैब व्यवस्था आम लोगों और कारोबारियों – दोनों के लिए अहम है। 0% और 5% वाले स्लैब से ज़रूरी सामान सस्ता हो जाता है। 18% वाला स्लैब सरकार की कमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। और 40% वाला स्लैब महंगे और नुक़सानदेह सामानों पर लगाकर लोगों को रोकने का काम करता है।
यानी कुल मिलाकर GST से टैक्स का सिस्टम थोड़ा बैलेंस्ड और बेहतर बन गया है।

FAQ:

1. GST 2.0 कब से लागू हुआ है?

GST 2.0 के नए नियम और टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 से पूरे भारत में लागू हो गए हैं।

2. GST 2.0 में कितने टैक्स स्लैब हैं?

नई व्यवस्था में अब सिर्फ़ 4 स्लैब हैं – 0%, 5%, 18% और 40%। पुरानी 12% और 28% की दरें हटा दी गई हैं।

3. किन चीज़ों पर 0% GST है?

ताज़ी सब्ज़ियाँ, फल, दूध, अंडे, खुली मिठाई, गेहूँ, चावल, आटा और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी कॉपी-किताबें व स्टेशनरी पर 0% GST है।

4. 5% GST किन वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है?

चाय, कॉफी, पनीर, मक्खन, बिस्कुट, पैकेटबंद पानी, साइकिल, LPG गैस, छोटे रेस्टोरेंट, और कुछ मेडिकल उपकरणों पर 5% टैक्स है।

5. 18% GST किन चीज़ों पर लगाया गया है?

ए.सी., फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीमेंट, बड़ी टीवी, छोटी कारें, होटल और ए.सी. रेस्टोरेंट, बैंकिंग और टेलीकॉम सेवाओं पर 18% GST है।

6. 40% GST किन वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है?

सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, प्राइवेट जेट, यॉट, बड़ी कारें, महँगी बाइक्स, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और लग्ज़री सेवाओं पर 40% GST है।

7. GST 2.0 से आम जनता को क्या फायदा होगा?

0% और 5% स्लैब से ज़रूरी सामान और सेवाएँ सस्ती होंगी। 18% स्लैब से सरकार को टैक्स का स्थिर राजस्व मिलेगा। वहीं 40% स्लैब से हानिकारक और फिज़ूलखर्ची वाली चीज़ों पर नियंत्रण होगा।

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