ITR Filing Deadline 2025: Income Tax Return (ITR) फाइल करना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो भारत में टैक्स के दायरे में आता है। अगर आपकी आय निश्चित सीमा से ज्यादा है या कुछ खास शर्तें लागू होती हैं, तो आपको हर साल ITR फाइल करना होता है। साल 2025 में financial ईयर 2024-25 (Assessment year 2025-26) के लिए ITR Filing Deadline 2025 और इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको सरल हिंदी में समझाएंगे। इस लेख में हम Deadlines, Rules, Penalties, and Procedures को आसान भाषा में बताएंगे ताकि हर कोई समझ सके। तो चलिए शुरू करते है बस आप लास्ट तक अच्छे से और विस्तार से इस पोस्ट को पढिए-
ITR क्या होता है?
ITR यानी Income Tax Return, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप अपनी सालाना Income, Expenses, Investments, and Taxes की जानकारी सरकार को देते हैं। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि आपने कितना टैक्स भरा या आपको कितना रिफंड मिलना चाहिए। अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म होते हैं, जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, आदि, जो आपकी आय और Profession पर निर्भर करते हैं।
ITR Filing Deadline 2025
फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (Assessment year 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख निम्नलिखित हैं:
1. Non-audit taxpayers के लिए:
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- डेडलाइन: 16 सितंबर 2025
- यह डेडलाइन उन लोगों के लिए है जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है, जैसे सैलरीड लोग, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), छोटे बिजनेस वाले, या प्रोफेशनल्स जो Presumptive Taxation Scheme (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) के तहत आते हैं। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन Income Tax Department ने इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया और फिर तकनीकी समस्याओं की वजह से एक दिन और बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया।
2. Audited taxpayers के लिए:
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- डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2025
- जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी है, जैसे Companies, Proprietorship firms, or Partnership firms, उनके लिए यह तारीख लागू है। ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करना होगा।
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3. Taxpayers with international transactions:
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- डेडलाइन: 30 नवंबर 2025
- अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है और आपको सेक्शन 92E के तहत फॉर्म 3CEB जमा करना है, तो यह डेडलाइन आपके लिए है। ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक जमा करना होगा।
4. Belated Returns (लेट फाइलिंग):
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- अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी और ब्याज देना होगा।
5. Updated returns (ITR-U):
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- अगर आप बिलेटेड रिटर्न की तारीख भी मिस कर देते हैं, तो आप 31 मार्च 2030 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है—पहले साल में 25% और दूसरे साल में 50%।
ITR Filing Deadline 2025 मिस करने की पेनल्टी
अगर आप डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं करते, तो निम्नलिखित पेनल्टी लग सकती है:
1. Late filing फी (सेक्शन 234F):
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- अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 5,000 रुपये तक की पेनल्टी।
- अगर इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो 1,000 रुपये की पेनल्टी।
2. ब्याज (सेक्शन 234A):
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- बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा।
3. अन्य नुकसान:
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- कैपिटल लॉस या बिजनेस लॉस को अगले साल में carry forward करने का लाभ खो सकते हैं।
- रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
- टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा जांच हो सकती है।
ITR फाइल करने की प्रक्रिया
आईटीआर फाइल करना अब आसान है क्योंकि यह ऑनलाइन किया जा सकता है। नीचे स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
1. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं:
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- वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- अपने PAN, आधार, और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो रजिस्टर करें।
2. सही ITR फॉर्म चुनें:
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- ITR-1 (सहज): सैलरीड लोग, जिनकी आय 50 लाख तक है, या जिनके पास House property, interest, आदि से आय है।
- ITR-2: जिनके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन या विदेशी आय है।
- ITR-3: बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले लोग।
- ITR-4 (सुगम): Presumptive Taxation Scheme वाले छोटे बिजनेस या प्रोफेशनल्स।
3. डिटेल्स भरें:
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- अपनी आय, डिडक्शन (जैसे 80C, 80D), और टैक्स की जानकारी भरें।
- आप पुराना टैक्स रिजीम (ज्यादा डिडक्शन के साथ) या नया टैक्स रिजीम (कम टैक्स रेट, कम deduction) चुन सकते हैं।
4. ई-वेरिफिकेशन:
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- रिटर्न फाइल करने के बाद 30 दिनों के अंदर आधार OTP, नेट बैंकिंग, या अन्य तरीकों से ई-वेरिफिकेशन करें। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
5. रिफंड स्टेटस चेक करें:
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- अगर आपको रिफंड मिलना है, तो यह 7-21 कार्यदिवसों में शुरू हो सकता है। आप पोर्टल पर या TIN-NSDL वेबसाइट पर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
आईटीआर फाइल करने के लिए ये दस्तावेज तैयार रखें:
- PAN और आधार कार्ड
- फॉर्म 16 (सैलरीड लोगों के लिए)
- बैंक स्टेटमेंट
- निवेश और डिडक्शन के प्रमाण (LIC, PPF, मेडिकल इंश्योरेंस, आदि)
- होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- विदेशी आय या संपत्ति की जानकारी (अगर लागू हो)
किन्हें आईटीआर फाइल करना जरूरी है?
- अगर आपकी टैक्सेबल इनकम पुराने रिजीम में 2.5 लाख रुपये या नए रिजीम में 3 लाख रुपये से ज्यादा है।
- अगर आपके पास विदेशी संपत्ति या आय है।
- अगर आपने 1 लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल खर्च किया है।
- अगर आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है।
निष्कर्ष:
ITR Filing Deadline 2025: ITR फाइल करना एक जिम्मेदारी है जो आपको टैक्स नियमों का पालन करने और रिफंड पाने में मदद करती है। 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन को ध्यान में रखें और समय पर रिटर्न फाइल करें। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं, तो बिलेटेड या अपडेटेड रिटर्न का विकल्प है, लेकिन पेनल्टी से बचने के लिए जल्दी कार्रवाई करें। सही जानकारी और समय पर फाइलिंग से आप टैक्स प्रक्रिया को आसान और Stress free बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in चेक करें या किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें धन्यबाद!
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FAQ:
Q1. ITR Filing की आख़िरी तारीख़ 2025 कब है?
सरकार द्वारा तय समय सीमा तक, आमतौर पर 31 जुलाई।
Q2. लेट होने पर क्या होगा?
लेट फ़ाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज दोनों लग सकते हैं।
Q3. क्या सभी लोगों को ITR भरना ज़रूरी है?
हाँ, अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है।
Q4. ITR कहाँ से फ़ाइल कर सकते हैं?
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से।
Q5. क्या बिना डॉक्यूमेंट्स ITR फ़ाइल हो सकता है?
नहीं, ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे फ़ॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट) चाहिए।

Author- Sagar Verma is a passionate tech blogger who shares easy-to-understand content on technology, social media, mobile gadgets, and online earning tips. Through his website VK Technical Bhaiya, he aims to make digital knowledge simple and useful for everyone.